
रिपोर्टर :भवानी सिंह
बालोतरा, माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देषानुसार पंचायत समिति सभागार बालोतरा में 08 मार्च, 2025 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के तत्वावधान में विधिक जागरूकता षिविर “शक्ति पर्व” का आयोजन किया गया। जागरूकता षिविर में बड़ी संख्या में मनरेगा महिला कार्मिक, स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं नगर पालिका महिला सफाई कर्मियों द्वारा भाग लिया गया।
प्राधिकरण सचिव श्री सिद्धार्थ दीप (अपर जिला एवं सेषन न्यायाधीष) ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भारत में “षक्ति पर्व” के रूप में मनाये जाने व महिला दिवस के महत्व एवं महिलाओं के समस्त रूपों शक्ति स्वरूपा, ज्ञान स्वरूपा को व्याख्यित करते हुए समाज में महिलाओं के सषक्तिकरण की दिषा में विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रयासों एवं विभिन्न योजनाओं से उपस्थित महिलाओं को अवगत करवाया।
सिद्धार्थ दीप ने महिला मनरेगा कार्मिको को कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, महिलाओं को निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार, बाल विवाह निषेध, मृत्युभोज निषेध, कन्या भू्रण हत्या रोकथाम व पोक्सो एक्ट की जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा तथा जरूरतमंद महिलाओं को विधिक सहायता प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दोहराया। महिलाओं को कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने और महिलाओं को अपने अधिकारों का दावा करने के लिए सशक्त बनाये जाने के प्राधिकरण के प्रयास से अवगत करवाया।
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण परिवेष की महिलाओं, बालिकाओं के साथ घटित होने वाली साइबर ठगी, साइबर सुरक्षा, साइबर स्वच्छता व साइबर अपराध से बचाव के विभिन्न पहलुओं पर भी संवाद किया गया।
इस अवसर पर व्याख्याता रामेष्वरी चैधरी ने सभी महिला मनरेगा कार्मिको को महिला अधिकारों की जानकारी देते हुए कार्यस्थल पर हो रहे लैंगिक उत्पीडन के रोकथाम के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी की जानकारी दी व अवेयरनेस फॉर सीनियर सिटीजन, माता-पिता व वृद्धजनों को भरण पोषण अधिकार तथा महिलाओं को प्राप्त विभिन्न अधिकारों के बारे में जानकारी दी।