
06 पुलिस थानों के 24 प्रकरणों में करीब 2.25 टन डोडा पोस्त को किया नष्ट
बालोतरा हरी शंकर आईपीएस, पुलिस अधीक्षक जिला बालोतरा ने बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार एनडीपीएस एक्ट में दर्ज प्रकरणों में जब्तसुदा अवैध डोडा पोस्त निस्तारण हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर गोपालसिंह भाटी आरपीएस, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोतरा के निकटतम सुपरविजन में निर्धारित प्रक्रियानुसार माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर गठित डीडीसी कमेटी की निगरानी में नापतौल के जिला बालोतरा के 6 पुलिस थानों में दर्ज एनडीपीएस एक्ट में कुल 24 प्रकरणों में जब्तसुदा अवैध डोडा पोस्त वजन 2252 किलो 900 ग्राम को थाना पचपदरा के पास खुले स्थान में नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय क्रिमिनल अपील नम्बर 652/212 भारत सरकार बनाम मोहनलाल, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) भारत सरकार नई दिल्ली की अधिसूचना के पैरा संख्या 5 की अनुपालना में महानिदेशक पुलिस राजस्थान जयपुर के आदेशानुसार एनडीपीएस एक्ट की धारा 52ए के तहत वजह सबूत माल का निस्तारण किए जाने हेतु इन्वेन्ट्री करवाई जाकर थानाधिकारी पुलिस थाना मण्डली, कल्याणपुर, समदड़ी, सिणधरी, गिढ़ा व बायतु द्वारा माल निस्तारण के लिए माननीय न्यायालय के आदेश प्राप्त किए जाकर उक्त जब्तसुदा अवैध डोडा पोस्त के नष्टीकरण हेतु जिला स्तरीय औषधि व्ययन समिति (डी.डी.सी.) का गठन किया जाकर उपरोक्त 06 पुलिस थानों के कुल 24 प्रकरणों में जब्तसुदा अवैध डोडा पोस्त कुल वजन 2252 किलो 900 ग्राम को उपरोक्तानुसार गठित डीडीसी द्वारा थाना पचपदरा के पास खुले स्थान में नियमानुसार जलाकर नष्ट किया गया।